नई दिल्ली [ महामीडिया ] सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मेडिकल और डेंटल के पीजी कोर्सेज में दाखिले के मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि देश में समूची शिक्षा प्रणाली दुरुस्त की जानी चाहिए ताकि विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन करते समय छात्रों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े.जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस एमआर शाह की अवकाश पीठ ने मंगलवार को महाराष्ट्र और केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए राज्य में 2019-2020 के शैक्षणिक सत्र में पीजी मेडिकल और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की.