नई दिल्ली [ महामीडिया ] सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है।अब मुख्य न्यायाधीश का ऑफिस भी सूचना के अधिकार यानी RTI के तहत आएगा. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ नियम भी जारी किए हैं ।फैसले में कहा गया है कि CJI ऑफिस एक पब्लिक अथॉरिटी है, इसके तहत ये RTI के तहत आएगा. हालांकि, इस दौरान दफ्तर की गोपनीयता बरकरार रहेगी।चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस जे. खन्ना, जस्टिस गुप्ता, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस रम्मना वाली पीठ ने गुरुवार को इस फैसले को पढ़ा।सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 124 के तहत इस फैसले को लिया है।