नई दिल्ली (महामीडिया) वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में टैक्स स्लैब में भले ही कटौती नहीं की, लेकिन नौकरी करने वालों को राहत देने के नाम पर 40,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का ऐलान किया था. 12 साल पुरानी टैक्स व्यवस्था एक अप्रैल 2018 से लागू हो गई. हालांकि, 15000 रुपए के मेडिकल रीइंबर्समेंट की सुविधा खत्म हो जाएगी. साथ ही नए नियम के तहत 19200 रुपए के ट्रांसपोर्ट
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